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सामान नहीं मिला, फिर भी डिलीवरी दिखी; उपभोक्ता अदालत ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

सामान नहीं मिला, फिर भी डिलीवरी दिखी; उपभोक्ता अदालत ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद:-
जिला उपभोक्ता अदालत ने सेवा में कमी देखते हुए फिल्पकार्ट कम्पनी को नोटिस जारी किया, जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि वाद संख्या -13/22 में आवेदक कुमार विजेन्द्र कोयलाडिह गौसाईडिह नवीनगर को फिल्पकार्ट कम्पनी के अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा ने 25 हज़ार रुपए का चेक सौंपा, जबकि आवेदक ने वस्तु का मुल्य 11691 चुकाया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुमार विजेन्द्र ने फिल्पकार्ट पर लिमुनस कम्पनी का बैटरी 18/10/21 को ओडॅर किया, माल डिलीवरी डेट 03/11/21 था , बिना माल मिले 03/12/21 को डिलीवरी शो करने लगा कस्टमर केयर से सम्पर्क किया तो डिलीवरी का तिथि बार बार बदलता रहा, जिससे आवेदक मानसिक रूप से परेशान हो गया, इसका शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केंद्र कर के 08/01/22 को प्रबंधक फिल्पकार्ट इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड ब्लोक बी बैंगलोर कर्नाटक को वकालतन नोटिस भेजा और 11/02/22 को कम्पनी पर केस दर्ज कराई थी।

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