-प्रधान जिला जज ने चार वर्ष में सुनाया निर्णय
ब्यूरो चीफ, मुंगेर
मुंगेर: जिलें के संग्रामपुर के मुकेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला जज आलोक गुप्ता ने चारों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। बुधवार को प्रधान जिला जज के न्यायालय में सेशन वाद संख्या -90/2023 में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों का बयान एवं अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद चार अभियुक्तों को सुरज झा उर्फ रवि झा, सोमनाथ सिंह, सतीश शर्मा एवं राहुल साह उर्फ संगम राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक आरोप को साबित करने में असफल रहें। बचाव पक्ष से अधिवक्ता विश्वजीत सिंह एवं मनमोहन सिंह ने बहस में भाग लिया। मृतक मुकेश कुमार के पिता मनोज कुमार सिंह , ग्राम झूनझुनिया, संग्रामपुर ने अपने प्राथमिकी में बताया कि मुझे अपने भतीजे से जानकारी मिली की 31 मई 2022 के रात 11 बजे मनि बगीचा,मोहनी नदी के किनारे मेरे बेटे मुकेश कुमार को सीना एवं हाथ में गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी मुकेश का प्रारंभिक इलाज संग्रामपुर सदर अस्पताल में हुआ फिर बेहतर इलाज हेतु उसे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय , भागलपुर भेज दिया। जहां जख्मी ने घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी अपने पिता को दिया । घटना का कारण पुरानी रंजिश था।इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। इस मामले में संग्रामपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 146/2022 दर्ज हुआ था।
संग्रामपुर के मुकेश के हत्या मामले में चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा
