रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय आनंदिता सिंह ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या -32/13, एसटीआर -266/13,84/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी पांचों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है एपीपी मदन प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त रमेश राम, प्रमोद राम, विनोद राम,धिरेन्द्र राम और लालदेव न राम बसडिहा कुटुंबा को भादंवि धारा -341/149 में एक माह की सजा, धारा 323/149 में छः महीने की सजा,धारा 324/149 में दो साल की सजा, धारा 147 में छः महीने की सजा, धारा 148 में एक साल की सजा और 307/149 में पांच साल की सजा और पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 17/08/26 को दोषी ठहराया गया था और अन्य चार महिला अभियुक्त चिंता देवी, कुंती देवी,मरच्छी देवी और सुनीता राम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था, इस वाद के सूचक विजय राम ने 06/04/13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 03/04/13 को 1:30 बजे दिन में एक फोन आया कि तुम्हारे बेटे जितेन्द्र को कुछ लोग मार देंगे तो दोडकर देखने गये तो सभी अभियुक्तों ने मिलकर हम पर हमला कर दिया जिससे हमारा सिर फट गया और मैं विहोश हो गये तो उपस्थित लोगों ने हमें सदर अस्पताल लाया, घटना के पिछे का कारण जमीनी विवाद बताया गया कि चार फरिकदार को सरकारी पर्चा मिला था और जमीन मापी 12/04/13 को होना था इससे पूर्व ही अभियुक्तों ने विजय राम पर हमला कर दिया, आरोप गठन -4/12/13 और 8/2/16 को हुई थी।
जमीनी विवाद में पांच अभियुक्तों को पांच साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना
