Skip to main content

Birsa Times

रेलवे ट्रांसफार्मर के पुर्जे चोरी मामले में RPF की बड़ी कार्रवाई, स्क्रैप दुकान पर छापा; आरोपी गिरफ्तार

रेलवे ट्रांसफार्मर के पुर्जे चोरी मामले में RPF की बड़ी कार्रवाई, स्क्रैप दुकान पर छापा; आरोपी गिरफ्तार

आदिवासी एक्सप्रेस ब्यूरो साहिबगंज
साहेबगंज/बड़हरवा :-
पूर्व रेलवे के बड़हरवा–बोनीडांगा रेलखंड पर लगे रेलवे ट्रांसफार्मर से महत्वपूर्ण पुर्जे चोरी होने के मामले में आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) पोस्ट बड़हरवा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के पुर्जे और 18,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 25 सितंबर 2026 को दोपहर लगभग 12:35 बजे कनीय अभियंता (विद्युत/सामान्य) कुमार राज द्वारा आरपीएफ को सूचना दी गई कि ईस्ट रिले हट, बड़हरवा को बिजली आपूर्ति देने वाला 63 KVA ट्रांसफार्मर (टीआरडी मस्ट संख्या 270/40-42 के मध्य) अपने स्थान से गिरा हुआ है। ट्रांसफार्मर के मुख्य कलपुर्जे व कॉपर गायब थे और मौके पर सिर्फ खाली बॉडी बची थी। चोरी गए कॉपर व सामान की कीमत लगभग ₹21,000 तथा पूरे ट्रांसफार्मर का कुल मूल्य करीब ₹1,51,127 आंका गया।

सूचना मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में उप-निरीक्षक लाल बहादुर मांझी, कांस्टेबल अनिल कुमार साह, अजय कुमार एवं रेलवे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का मुआयना किया।

स्क्रैप दुकान पर छापेमारी में मिला सामान
घटना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने तत्काल अपने गुप्तचर तंत्र को सक्रिय किया। सटीक सूचना के आधार पर आरपीएफ टीम ने मेंहदीडांगा (मुनिया होटल के पास) स्थित जलालुद्दीन शेख उर्फ जल्ला की स्क्रैप दुकान पर अचानक छापेमारी की। तलाशी के दौरान दुकान से ट्रांसफार्मर के 3 बेस/बॉडी पार्ट्स, 16 ब्लेड/सेल पार्ट्स और ₹18,000 नकद बरामद किए गए।

दुकान संचालक का दामाद गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
छापेमारी के दौरान दुकान पर मौजूद अखलाख हुसैन (उम्र 28 वर्ष, निवासी गणेशपुर/मिर्जापुर) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि यह दुकान उसके ससुर जलालुद्दीन शेख की है और वह अपने साले हसीबुल रहमान व मिस्टर शेख के साथ इसे संचालित करता है। उसने यह भी कबूल किया कि उसे दुकान में रखे ट्रांसफार्मर पार्ट्स के चोरी के होने की पूरी जानकारी थी। पूछताछ के दौरान उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे दबोच लिया। वहीं उसका साला हसीबुल रहमान पुलिस टीम को देखकर मौके से फरार हो गया।

आरपीएफ ने बरामद सामग्री को जब्त करते हुए आरोपी अखलाख हुसैन के खिलाफ RP(UP) एक्ट की धारा 3(a) के तहत केस संख्या 02/2026 दर्ज किया। दिनांक 26 सितंबर को आरोपी को रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, साहिबगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में संलिप्त दुकान मालिक व अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरपीएफ लगातार दबिश दे रही है।

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *