गिट्टि लदे तीन जप्त ट्रक के ड्राइवर, मालिक और क्रेशर संचालकों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज। 

गिट्टि लदे तीन जप्त ट्रक के ड्राइवर, मालिक और क्रेशर संचालकों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज।

 

तीनो ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

 

शिकारीपाड़ा/दुमका/

बुधवार को अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा के द्वारा बिना वैध कागजात के गिट्टी लदे तीन जप्त एलपी ट्रक के चालक एवं मालिकों और मेसस प्रेम स्टोन प्रोडक्ट एवं मेसस मिलन स्टोन प्रोडक्ट के क्रेशर संचालकों के विरुद्ध शिकारीपाड़ा थाना में मामला दर्ज एवं जप्त तीनों ट्रक के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

इस संबंध में अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा ने थाने मे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि शिकारीपाड़ा बजरंगबली मंदिर के समीप अतिभारीत अवैध गिट्टी परिवहन के विरुद्ध छापेमारी के क्रम में तीन वाहनों को रोककर चालान की मांग की गई जिसमें वाहन संख्या जेएच15एम 4014 ट्रक , बीआर21जीबी 2470 से चालान मांगने पर फर्जी चालान प्रस्तुत किया गया। और पूछे जाने पर उसने बताया कि हम लोगों ने मेसर्स मिलन स्टोन प्रोडक्ट पनरगड़िया के क्रेशर से गिट्टी लोड किया है और उन्हीं के द्वारा चालान व्यवस्था कराई गई है। और बीआर09आर 0982 से चालान की मांग करने पर किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया वाहन चालक से पूछे जाने पर बताया गया कि मैंने गिट्टी मेसस प्रेम स्टोन प्रोडक्ट पनरगड़िया से लोड किया है । बिना परिवहन चालान के खनिजों का परिवहन माइन्स एंड मिनिरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन )एक्ट 1957 यू/एस और 21 एवं झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 4एवं 54 तथा द झारखंड मिनिरल्स( प्रिवेंशन ऑफ इन लीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स 2017 के नियम 9 एवं 13 के तहत अवैध एवं दंडनीय अपराध है साथ ही खनिज राजस्व चोरी का भी मामला बनता है । अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर उपरोक्त वाहनों के चालक मालिकों क्रेशर संचालक के विरुद् शिकारीपाड़ा थाना में कांड संख्या 114/22 दिनांक 14/9/2022 धारा 379/ 411 आईपीसी एमएमडीआर एक्ट और जेएमएमसी रूल्स एवम अन्य विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है

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