रिपोर्ट: प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले में जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मामला NCB केस नंबर-4/21 और GR-7/21 से संबंधित है। अदालत ने दोनों आरोपियों को अफीम तस्करी के मामले में दोषी माना है।
विशेष लोक अभियोजक (Special PP) परवेज अख्तर ने बताया कि प्रमोद कुमार, निवासी झिकटियां, इमामगंज तथा विकेश कुमार, निवासी बहेरा, पांकी, पलामू को एनसीबी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
पांच किलो से अधिक अफीम बरामदगी का मामला
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, दोनों अभियुक्तों को 22 फरवरी 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान पकड़ा था। जांच के क्रम में उनके पास से पांच किलो से अधिक अफीम बरामद की गई थी। बरामद अफीम की मात्रा व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत में हुई सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया।
बताया गया कि प्रमोद कुमार 24 फरवरी 2021 से जेल में बंद है। वहीं, अदालत के फैसले के बाद विकेश कुमार का बंधपत्र विखंडित कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अब दोनों अभियुक्तों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला 10 सितंबर 2026 को सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई के बाद होगा।
