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मुंगेर कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के प्रयास मामले में तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा, 11 साल बाद आया कोर्ट का निर्णय

मुंगेर कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के प्रयास मामले में तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा, 11 साल बाद आया कोर्ट का निर्णय

-नयारामनगर थाना क्षेत्र की घटना
ब्यूरो चीफ, मुंगेर
मुंगेर कोर्ट:
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह ने जयराम यादव के हत्या करने प्रयास के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई। सोमवार को न्यायालय ने सेशनवाद संख्या 356/2018 में सजा के बिन्दुओं बचाव पक्ष के हाईकोर्ट से आये अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनाने के बाद  नयारामनगर थाना क्षेत्र के बारिस टोला के जयराम यादव का भूमि विवाद में हत्या करने के प्रयास के मामले में उनके ही गोतिया के सुरेश यादव, मनोज यादव एवं पवन कुमार रंजन को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई एवं दस -दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, पूर्व में नामजद अन्य तीन अभियुक्तों अनिल यादव,सरोज यादव उर्फ मनीष यादव एवं अमित यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया। वहीं, आरती कुमारी कोर्ट नायाब ने गवाही लेने में अपनी भूमिका निभाई।

घटना के सबंध में बताया जाता है कि 22 जूलाई 2015 को दोपहर में जयराम यादव खाना खा कर घर से निकला , लेकिन रात में भी घर वापस नहीं आया तो पत्नी ने स्थानीय थाना को सूचना दी गई थी । अगले दिन खोज-बीन करने पर अम्बेडकर नगर (गांव) के योगेन्द्र यादव के खेत में एक जुट के बोरा में बंद जख्मी एवं बेहोशी के हालात में जयराम यादव मिला। जिसका त्वरित इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में हुआ। फिर काफी दिनों तक पटना में इलाज चला। इस मामले में जयराम यादव की पत्नी सरिता देवी ने अपने ही गोतिया के 08 लोगों के विरुद्ध नयारामनगर थाना में कांड संख्या 117/2015 दर्ज कराई थी ।

काफी संख्या में आये थे परिजन एवं शुभचिंतक
निर्णय सुनने के लिए अभियुक्तों के परिजन एवं शुभचिंतक न्यायालय के गेट के पुरा घेर लिया था, लेकिन एएसआई हत्या मामले में निर्णय होने था , सुरक्षा का विशेष व्यवस्था की गई थी। जिस वजह से उन लोगों को हटाया गया।

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