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नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश

नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश

वंशावली बनाने में गड़बड़ी का आरोप, 3.45 एकड़ जमीन के मामले में गलत रिपोर्ट देने का मामला; मुख्यमंत्री की सहमति के बाद सरकार ने लिया फैसला
रांची। झारखंड सरकार ने नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। शुभ्रा रानी फिलहाल एटीआई में पदस्थापित हैं। उन पर नामकुम में अपने कार्यकाल के दौरान वंशावली बनाने में गड़बड़ी करने का आरोप है।

शुभ्रा रानी पर नामकुम अंचल अधिकारी के पद पर रहते हुए 3.45 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले में गलत रिपोर्ट देने का आरोप है। मामला मौजा हेथू के खाता नंबर 30 और प्लॉट नंबर 30 की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना जांच-पड़ताल के ही वंशावली तैयार कर दी थी।

मुख्यमंत्री की सहमति के बाद विभागीय कार्रवाई का फैसला

जानकारी के अनुसार, रांची के तत्कालीन उपायुक्त ने मार्च 2026 में नामकुम की तत्कालीन अंचल अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में पत्र तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था। इसमें जमीन और वंशावली से जुड़े मामले में अनियमितता का उल्लेख किया गया था।

मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सरकार ने शुभ्रा रानी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मामले में अब विभागीय जांच के जरिए आरोपों की पड़ताल की जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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