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Birsa Times

शोशो देवी हत्या मामले में पति विनोद कुमार दोषी करार

शोशो देवी हत्या मामले में पति विनोद कुमार दोषी करार

-वर्ष 2022 में शोशो कुमारी ने विनोद कुमार से अंतर्जातीय विवाह किया था
ब्यूरो चीफ, मुंगेर
मुंगेर कोर्ट:
मंगलवार को एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय के न्यायालय में एससी-एसटी वाद 21/2025 में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों का बयान , बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद देहज के कारण शोशो देवी के हत्या मामले में पति विनोद कुमार को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया। मामले के संबंध में बताया जाता है कि हरपुर थाना क्षेत्र के धौरी गांव के विपिन कुमार दास की पुत्री शोशो कुमारी की अंतर्जातीय विवाह 08 जनवरी 2022 को उनके बगल गांव के निवासी अजय मंडल के पुत्र विनोद कुमार से हुआ था।

उसके बाद शोशो देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जन्म लेने के कुछ महीनों के बाद शोशो देवी के पति, भैसुर एवं ससुर घर बनाने के लिए रूपये एवं गाड़ी का डिमांड करने लगें। देहज का मांग पुरा नही करनें पर आरोपित सभी लोग शोशो देवी को प्रताड़ित करने लगे।

13 नवंबर 2024 को शाम सात बजे शोशो देवी के पति विनोद कुमार, भैसुर अभिषेक कुमार एवं ससुर अजय मंडल ने शोशो की गला दबाकर कर हत्या कर दिया था।
इस मामले में मृतक के पिता विपिन कुमार दास ने हरपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 133/2024 दर्ज कराया था।

दो अभियुक्तों के विरुद्ध पुरक मुकदमा लंबित
इस मामले में कुल तीन अभियुक्त नामजद है। अभियुक्त विनोद कुमार इस मामले में वर्ष 2024 से मुंगेर जेल में बंद हैं। जिन्हें आज दोषी करार दिया गया। वहीं, अभियुक्त अभिषेक कुमार एवं अजय मंडल के विरुद्ध पुरक मुकदमा लंबित है।

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