निलंबित IAS पूजा सिंघल को अभी जेल में रहना होगा

संवाददाता द्वारा
रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Puja Singhal Judicial Custody) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरा होने पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट (Ranchi ED Special Court) में पेश हुई। कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया और उन्हें दुबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस तरह अभी पूजा सिंघल जेल में ही रहेंगी। 22 जून को कोर्ट में उनकी अगली पेशी की तारीख निर्धारित की गई है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूजा सिंघल की पेशी हुई। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। बाद में ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ईडी की ओर से पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी।

इस कारण न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल की कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गयी। उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से अभी पूजा सिंघल या सुमन कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। जरुरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जा सकती है या अदालत की अनुमति से जेल में जाकर पूछताछ हो सकती है।
पेशी के दौरान अदालत की ओर से पूछे गए सवालों पर पूजा सिंघल ने बताया कि उन्हें जेल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ईडी पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड में पूछताछ के बाद 25 मई से वह जेल में बंद हैं। इस मामले में उनके सीए सुमन कुमार भी 20 मई से जेल में बंद है।

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