कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी Z+ सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को उनके वकील अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई तय की।
चुनाव के बाद सुरक्षा हटाने का आरोप
अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके मुवक्किल को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। आरोप है कि चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। वकील के मुताबिक, फिलहाल उनके साथ नियमित सुरक्षा बल नहीं है और केवल कुछ होम गार्ड मौजूद हैं।
सुरक्षा हटने के बाद हमलों का किया दावा
अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में कहा गया कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्हें कई बार हमलों का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर उनके वकील ने सुरक्षा को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इन दावों पर अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर होगा।
6 अक्टूबर को होगी सुनवाई
अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग पर उसी दिन सुनवाई करने के बजाय अभिषेक बनर्जी को याचिका दायर करने की अनुमति दी। अब मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
