-मृतक सोनी कुमारी के पति को 22 महीने जेल में रहने के बाद मिला था जमानत
रंजीत विद्यार्थी
ब्यूरो चीफ, मुंगेर: वर्ष 2024 में देहज के कारण सोनी कुमारी के हत्या के मामले में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने सुनवाई किया। न्यायालय ने सेशन वाद संख्या 385/2024 में सुनवाई की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों का बयान एवं अभियोजन तथा बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद सभी तीन नामजद अभियुक्तों में मृतक के पति अमित कुमार उर्फ सुमित राय, ससुर सुरेश यादव एवं सास सुनीता देवी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया। अभियोजन पक्ष देहज के कारण सोनी देवी का गला दबाकर कर हत्या करने के आरोप को साबित करने में असफल रहें।
बचाव पक्ष से अधिवक्ता रानी कुमारी एवं मनोज साह ने बहस में भाग लिया।
इस मामले में मृतक के पति को 22 माह जेल में बीतने के बाद जमानत मिला था। सभी आरोपी खड़गपुर थाना क्षेत्र के ललियाडीह गांव, लोहची का रहने वाले हैं।
क्या है मामला
कटिहार जिला के थाना कोढ़ा के बावन गंज गांव के मृतक सोनी देवी के पिता राजेश यादव ने अपने प्राथमिकी में बताया था कि उसने अपनी पुत्री सोनी कुमारी की शादी 16 फरवरी 2022 को अमित कुमार से किया था।
शादी के कुछ महीनों के बाद पांच लाख रुपए देहज की मांग पुरा नही होने पर ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा मेरी पुत्री का उत्पीड़न किया जाने लगा।
02 जनवरी 204 को मुझे ग्रामीणों से पता चला कि मेरी पुत्री को गला दबाकर कर हत्या कर दी गई। इस मामले में खड़गपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 6/2024 दर्ज किया गया था।
