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जमीन विवाद में भाई की हत्या के मामले में दंपती को उम्रकैद, 55 हजार का जुर्माना

जमीन विवाद में भाई की हत्या के मामले में दंपती को उम्रकैद, 55 हजार का जुर्माना

रंजीत कुमार विद्यार्थी
मुंगेर कोर्ट। वर्ष 2024 में जमीन और घर के हिस्से के विवाद में छोटे भाई बलितुल्ला उर्फ पिंक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने करीब 25 माह में फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में मृतक के बड़े भाई रहमतुल्ला उर्फ लालू और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत भी तीन वर्ष की सजा दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने दंपती पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोर्ट में हुई सजा के बिंदु पर सुनवाई

शुक्रवार को एडीजे द्वितीय की अदालत में सत्र वाद संख्या 302/2024 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने पक्ष रखा।

नाबालिग बेटियों ने कोर्ट से लगाई गुहार

सजा सुनाए जाने के दौरान दोषी दंपती की दोनों नाबालिग बेटियों ने अदालत से अपने माता-पिता के लिए गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता निर्दोष हैं और उनके बिना वे कैसे रहेंगी। बेटियों ने भावुक होकर यहां तक कहा कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाए।

बताया गया कि इस पर न्यायालय ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है।

13 जून 2024 को हुआ था विवाद

मामला 13 जून 2024 का है। आरोप के अनुसार, घर में हिस्से के बंटवारे को लेकर बलितुल्ला और उसके बड़े भाई रहमतुल्ला के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर रहमतुल्ला की पत्नी शबनम बेगम और अन्य पर मारपीट करने का आरोप है।

मामले के प्रमुख बिंदु :

  • घर के हिस्से को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ।
  • विवाद के दौरान मारपीट शुरू हो गई।
  • बीच-बचाव करने पहुंची बहन फातिमा के साथ भी मारपीट की गई।
  • आरोप के अनुसार, रहमतुल्ला का नाबालिग पुत्र कमरे से पिस्टल लेकर आया।
  • बलितुल्ला के सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
  • मृतक की बहन फातिमा के बयान पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज हुआ।

इन लोगों को बनाया गया था आरोपी

घटना के बाद मृतक की बहन फातिमा ने अपने बड़े भाई रहमतुल्ला, भाभी शबनम, उनके दामाद और भतीजे को नामजद करते हुए मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 235/2024 दर्ज कराया था।

अदालत के फैसले के बाद मामले में दोषी ठहराए गए दंपती को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट के तहत मिली तीन वर्ष की सजा भी साथ चलेगी।

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