राजेश कुमार यादव
सफेद रंग की अशोक लिलैंड कंपनी की डीसीएम क्रमांक UP71CT9144 जो सीधी से जयसिंहनगर होते हुए ब्यौहारी की ओर जा रहा है जिसमें अवैध रूप से भैंस एवं पड़ा को लोड किया गया है और क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर भरकर फतेहपुर उत्तर प्रदेश के बूचड़ खानों में वध करने हेतु ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना प्राप्त जो बंधा बाजार जयसिंहनगर के पास मुखबिर द्वारा बताया हुआ ट्रक दिखा जिसका पीछा कर ट्रक को रूकवाया जाकर ट्रक चालक से उसका नाम पता पूंछा गया जो अपना नाम मोहम्मद वली पिता सफीक खान उम्र 25 साल निवासी ग्राम छवारी थाना मझौली जिला सीधी का होना बताया तथा वाहन मालिक का नाम पता पूंछने पर वाहन मालिक का नाम मोहम्मद सफीक उर्फ लल्ला खान पिता मुन्ना खान उम्र 35 साल निवासी छवारी थाना मझौली ट्रक क्रमांक UP71CT9144 अशोक लिलैंड कंपनी की हरे रंग का त्रिपाल से ढका हुआ अन्दर से खटर पटर की आवाज आने पर टार्च के सहारे त्रिपाल के खुले स्थान से देखने पर अन्दर भैंस पड़ा मवेशी होना ट्रक के ट्राला के अन्दर दो मंजिलो में मवेशी भैंस पड़ा भरे होना पाये गये। भैंस पड़ा मवेशियों को रस्सी से सिर व पैर को एक साथ सटाकर बांधा गया था जिससे मवेशी बैठा रहे खड़ा न हो सके इस प्रकार सभी पटरा के सहारे ऊपर एवं नीचे के फर्स में मवेशियों को बांधकर बैठाकर ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरा गया है। मवेशियों के हवा पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ट्राला के अन्दर ऊपरी मंजिल में 18 नग मवेशी पटरा के ऊपर एवं नीचे मंजिल फर्स में 20 नग कुल 38 नग मवेशी जिसमें 19 नग भैंस एवं 21 नग पडा नग भैंस का होना पाया गया जो कुल कीमती लगभग 14 लाख रूपये का होना पाया गया। इस प्रकार ट्रक क्रमांक UP71CT9144 में ट्रक का चालक मोहम्मद वली पिता सफीक खान उम्र 25 साल निवासी ग्राम छवारी थाना मझौली जिला सीधी व ट्रक का मालिक मोहम्मद सफीक उर्फ लल्ला खान पिता मुन्ना खान उम्र 35 साल निवासी छवारी थाना मझौली जिला सीधी एवं उनके सहयोगी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उपरोक्त पड़ा भैंस मवेशियों को अवैध रूप से क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर अमानवीय तरीके से तड़पाते हुये बिना हवा पानी के इंतजाम किये भरकर परिवहन करते ले जाया जा रहा था जो इनका यह कृत्य पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) (घ), म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6क, 6ख (1),7, एवं धारा-184,66/192ए, 198 एम. व्ही. एक्ट के अन्तर्गत अपराध घटित करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। लिहाजा उपरोक्त मवेशियों एवं ट्रक को तथा ट्रक में छत बनाने के लिये उपयोग किये गये लकडी की पटरो को उपरोक्तानुसार ट्रक डीसीएम अशोक लिलैंड क्रमांक UP71CT9144 के चालक व ट्रक के मालिक एवं इस कृत्य में उनके सहयोगी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कियासफेद रंग की अशोक लिलैंड कंपनी की डीसीएम क्रमांक UP71CT9144 जो सीधी से जयसिंहनगर होते हुए ब्यौहारी की ओर जा रहा है जिसमें अवैध रूप से भैंस एवं पड़ा को लोड किया गया है और क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर भरकर फतेहपुर उत्तर प्रदेश के बूचड़ खानों में वध करने हेतु ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना प्राप् जो बंधा बाजार जयसिंहनगर के पास मुखबिर द्वारा बताया हुआ ट्रक दिखा जिसका पीछा कर ट्रक को रूकवाया जाकर ट्रक चालक से उसका नाम पता पूंछा गया जो अपना नाम मोहम्मद वली पिता सफीक खान उम्र 25 साल निवासी ग्राम छवारी थाना मझौली जिला सीधी का होना बताया तथा वाहन मालिक का नाम पता पूंछने पर वाहन मालिक का नाम मोहम्मद सफीक उर्फ लल्ला खान पिता मुन्ना खान उम्र 35 साल निवासी छवारी थाना मझौली ट्रक क्रमांक UP71CT9144 अशोक लिलैंड कंपनी की हरे रंग का त्रिपाल से ढका हुआ अन्दर से खटर पटर की आवाज आने पर टार्च के सहारे त्रिपाल के खुले स्थान से देखने पर अन्दर भैंस पड़ा मवेशी होना ट्रक के ट्राला के अन्दर दो मंजिलो में मवेशी भैंस पड़ा भरे होना पाये गये। भैंस पड़ा मवेशियों को रस्सी से सिर व पैर को एक साथ सटाकर बांधा गया था जिससे मवेशी बैठा रहे खड़ा न हो सके इस प्रकार सभी पटरा के सहारे ऊपर एवं नीचे के फर्स में मवेशियों को बांधकर बैठाकर ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरा गया है। मवेशियों के हवा पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ट्राला के अन्दर ऊपरी मंजिल में 18 नग मवेशी पटरा के ऊपर एवं नीचे मंजिल फर्स में 20 नग कुल 38 नग मवेशी जिसमें 19 नग भैंस एवं 21 नग पडा नग भैंस का होना पाया गया जो कुल कीमती लगभग 14 लाख रूपये का होना पाया गया। इस प्रकार ट्रक क्रमांक UP71CT9144 में ट्रक का चालक मोहम्मद वली पिता सफीक खान उम्र 25 साल निवासी ग्राम छवारी थाना मझौली जिला सीधी व ट्रक का मालिक मोहम्मद सफीक उर्फ लल्ला खान पिता मुन्ना खान उम्र 35 साल निवासी छवारी थाना मझौली जिला सीधी एवं उनके सहयोगी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उपरोक्त पड़ा भैंस मवेशियों को अवैध रूप से क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर अमानवीय तरीके से तड़पाते हुये बिना हवा पानी के इंतजाम किये भरकर परिवहन करते ले जाया जा रहा था जो इनका यह कृत्य पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) (घ), म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6क, 6ख (1),7, एवं धारा-184,66/192ए, 198 एम. व्ही. एक्ट के अन्तर्गत अपराध घटित करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। लिहाजा उपरोक्त मवेशियों एवं ट्रक को तथा ट्रक में छत बनाने के लिये उपयोग किये गये लकडी की पटरो को उपरोक्तानुसार ट्रक डीसीएम अशोक लिलैंड क्रमांक UP71CT9144 के चालक व ट्रक के मालिक एवं इस कृत्य में उनके सहयोगी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
सरहनीय भुमिका
उक्त कार्यवाही निरीक्षक अजय कुमार बैगा थाना प्रभारी जयसिंहनगर के नेतृत्व में सऊनि,मिथला प्रसाद प्रआर,लाला प्रसाद प्रआर, बांके सिंह आर , रोहित यादव , आरक्षक ,नीरज शुक्ला आरक्षक धीरशाह , आरक्षक नीरज अरोडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
