रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में जिला जज सप्तम – मनीष कुमार जायसवाल ने कासमा थाना कांड संख्या -39/2000 एसटीआर -77/22,टी आर -105/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, एपीपी रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रामरतन यादव, विष्णुदेव यादव, किशुनदेव यादव और महेंद्र यादव ग्राम भेवडी कासमा को भादंवि धारा -147 में एक साल की सजा सुनाई है धारा 148 में दो साल की सजा सुनाई है और धारा 307 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल साधारण कारावास होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्तों को उल्लेखित धाराओं में -22/04/26 को दोषी ठहराया गया था अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जनेश्वर यादव भेवाडी कासमा ने 22/11/2000 को अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अढ़ाई साल पहले अभियुक्तों से लड़ाई हुई थी तो हमने अभियुक्तों पर केस दर्ज कराई थी तब से अभियुक्त गण फिर से लड़ाई के ताक में थे,आज सुबह लड़का संजय कुमार जब शौच करने गांव के पुरब अहरा के तरफ गया अभियुक्तों ने अश्त्र शस्त्र से लैस होकर हमला कर दिया जिससे घटनास्थल पर खुब हल्ले के आवाज़ सुनकर गया तो अभियुक्तों ने मुझे भी मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया था, चिकित्सक साक्षी डा ललित प्रसाद सिंह ने संजय कुमार और जानेशवर यादव के ज़ख्म जांच 21/11/2000 को किया था
