एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

विजय सिन्हा,
देवघरः समाहरणालय सभागार में सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर श्री विशाल सागर ने उपस्थित अधिकारियों को चुनाव कार्य में अपना शत प्रतिशत योगदान देने की बात कही। साथ हीं आचार संहिता के दौरान इसका समुचित पालन करने का निदेश दिया। इसके अलावे उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकत्म सीमा 70 लाख रूपये आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है।

सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह व्यय सीमा तय की गयी है। इसके अलावे उन्होंने लोकसभा चुनाव के अवसर पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं अवैद्य गतिविधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से कोषांगों के साथ फ्लाइंग स्क्वायड एवं स्टेटिक सर्विंलांस टीम के साथ-साथ सभी टीम व संबंधित कोषांग पूरी तरह से सक्रिय हो कर कार्य करने की बात कही। लोकसभा चुनाव के अवसर पर आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करानेे के साथ-साथ चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय संबंधी मामलों का भी सघन अनुश्रवन करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया।

इसके अलावे उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को पूरी तरह से अपने क्षेत्रों में आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करायेंगे एवं उम्मीद्वारों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निदेष दिया। इसके अलावे सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर श्री विशाल सागर ने अवैद्य वस्तुओं अथवा सामग्रीओं की आवाजाही एवं संदिद्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चैक पोस्ट के साथ स्टेटिक सर्विलांस टीम को पूरी तरह से सक्रिय रह कर कार्य करने का निदेश दिया।

एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान वीडियो निगरानी दल को बताया कि दल में न्यूनतम एक अधिकारी, एक वीडियोग्राफर तथा एक वाहन तथा एक जन सभा में 1 से अधिक टीम भी हो सकती है, आदर्श आचार संहिता व व्यय संबंधित कार्यक्रमों को यथापेक्षित पर्याप्त बारीकी से विस्तारपूर्वक पहचान कर कैप्चर करने में उचित रुप से प्रशिक्षित होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसका एजेंट अपने लोक सभा क्षेत्र मे प्रचार के दौरान 10 हजार से अधिक की प्रचार सामग्री तथा 50 हजार रुपए से अधिक नगद की राशि पाए जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभ्यर्थी द्वारा अपने लोक सभा क्षेत्र मे अधिकतम तक 70 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है जिसका लेखा तैयार कर मतगणना के 30 दिवस उपरांत अपना लेखा प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावे प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के दौरे, पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी, लेखा टीम, के दायित्व, पेड न्यूज निगरानी एवं एमसीएमसी के दायित्व, शिकायत अनुविक्षण, नियंत्रण कक्ष, काल सेन्टर स्टार प्रचारक की सभा रैली पर होने वाले व्यय की निगरानी, हेली काप्टर एवं विमान खर्च, स्टार प्रचारक, बैरीकेट तथा मंच, अन्य अनुविक्षण तंत्र, विवाह, सामुदायिक भवनों में उपहार सामग्री, भोजन, टोकन वितरण, नगद वितरण, एटीएम वैन तथा अन्य द्वारा नगदी ले जाने, अभ्यर्थियों द्वारा लेखों का रख रखाव, निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखो के रजिस्टर केश तथा बैंक रजिस्टर भरने, बैंक रजिस्टर, राजनैतिक दलों अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यय आदि बिन्दुओं पर प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रवीण प्रकाष, वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग श्री रणवीर सिंह द्वारा विस्तार से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारी, अस्सिटेंट एक्सपेंडिचर आॅबजर्बर, वीडियों सर्विलांस टीम, वीडियों भियूइंग टीम, एकाउन्टींग टीम, जिला काॅम्प्लेंट माॅनिटरिंग सेल, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं जिला व्यय आॅबजर्बर सहित संबंधित पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।

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