गणेश झा पाकुड़:
मंगलवार को देर रात्रि में मिली गुप्त सूचना के आधार पर श्री रजनीश कुमार भाव से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के निदेश पर श्री आर0 बी0 प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाकुड़ के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल का गठन कर पाकुड़-कोटालपोखर पथ पर तैनात किया गया। 13 दिसम्बर रात्रि के करीब 03:00 बजे दो जुगाड़गाड़ी पर लकड़ी लोड एवं उसके आगे एक मोटरसाईकिल स्काट करते हुये को पाकुड़-कोटालपोखर पथ के ग्राम- कालिदासपुर के ईधर से आते देखा, गश्ती दल के गाड़ी को दूर से देखकर ही उक्त जुगाड़गाड़ी चालक एवं मोटरसाईकिल चालक वाहन को छोड़छाड़ के भाग गये।उक्त दो जुगाड़गाड़ी, एक पुराना मोटरसाईकिल तथा दस मिश्रीत प्रजाति बोटा प्रकाष्ठ को अवैध मानते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 ( बिहार संशोधन अधिनियम 9 / 1990 ) की धारा-41, 42, सह पठित झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वनोपज के अभिवहन का विनियमन की नियमावली 2020 की धारा-18 के उलंघन करने के जूर्म में धारा 52 के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई की गई।जब्त दो जुगाड़गाड़ी, एक पुराना मोटरसाईकिल तथा दस मिश्रीत प्रजाति प्रकाष्ठ (चोडरा-04, साल-06.) के बोटो को सुरक्षार्थ हेतु वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, पाकुड़ में रखा गया है, वन माफिआवों के विरूद्ध लगातार छापामारी जारी है, वैसे शातिर अपराधियों को तुरन्त गिरप्तार कर जेल भेजने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। गश्ती दल में मुख्य रूप श्री आर0बी0 प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाकुड़, श्री बबलु कुमार देहरी, वनपाल, पाकुड़, श्री मुहीलाल मुर्मू, के साथ गृहरक्षक, भोला, विश्वजीत, मो० जमीर, संजीव, तथा अन्य वनकर्मी शामिल थे।