रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने जी आर संख्या -63/20,कासमा थाना कांड संख्या -10/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त सरजु भुईयां और प्रवेश भुईयां पिपरा टोला बलजोरी बिगहा, कासमा औरंगाबाद को भादंवि धारा -304 में दस साल की सश्रम कारावास की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और धारा 323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है,सरजु भुईयां को एक और धारा -354 में तीन साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अभियोजन की ओर से 09 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सुचक नाबालिग पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी घटना के ही दिन 18/02/20 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने मेरी बहन को सुबह शौच करने बाहर जाते वक्त दुपट्टा खींच लिया था तो पीड़िता ने भागकर इज्जत बचाई थी और घर पर घटना की जानकारी दी तो सूचक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अभियुक्तों के घर पर गया तो अभियुक्तों ने लाठी से मारकर पिता और भाई को बुरी तरह से घायल कर दिया जिसमें से एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी दोनो अभियुक्त आठ माह से अधिक जेल में रह चुके हैं, अभियुक्तों पर आरोप गठन 17/02/21 को हुई थी।
मारपीट और नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा
