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अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, दो-दो लाख जुर्माना

अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, दो-दो लाख जुर्माना

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :-
व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने एन सी बी केस नम्बर -4/21,जी आर -7/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार झिकटियां इमामगंज और विकेश कुमार बहेरा पाकी पलामू को एनडीपीएस एक्ट की धारा -18 बी में दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है और धारा -29 में दस साल की सजा और एक लाख की जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगा अभियोजन पक्ष से 07 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार 24/02/21 से जेल में बंद हैं विकेश कुमार को 27/08/26 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर 22/02/21 को एनसीबी अधिकारी ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी औरंगाबाद के समक्ष जांच के क्रम में पकडा था अभियुक्तों के पास से पांच किलो से ज्यादा अफीम बरामद किया गया था जो एक व्यवसायिक मात्रा था।

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