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एनडीपीएस एक्ट में शामिल अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और सतर हज़ार जुर्माना

एनडीपीएस एक्ट में शामिल अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और सतर हज़ार जुर्माना

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :-
व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय आन्नदिंता सिह ने गोह थाना कांड संख्या -181/20,जी आर-22/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त भोला सिंह न्यु एरिया गोह और संतोष कुमार अकौना गोह को एनडीपीएस एक्ट की धारा -20(b) !! मैं पांच साल की सजा और सत्तर हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास होगा एक अन्य अभियुक्त निरजु कुमार को निर्णय के दिन उपस्थित न रहने पर बंधपत्र विखंडित कर कोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके कोर्ट में उपस्थित होने पर कोर्ट द्वारा उस पर लगे आरोप का निर्णय सुनाया जाएगा।

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