आदिवासी एक्सप्रेस ब्यूरो कुमार आस्तिक गिरि उर्फ़ कृष्णा
देवघर। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू मांस-मछली बिक्री प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ देवघर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम की विशेष जांच टीम ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर एक मीट दुकान को सील कर दिया, जबकि अन्य दुकानदारों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
नगर निगम प्रशासन को मेला क्षेत्र में चोरी-छिपे पशु वध एवं मांस-मछली की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित गोपनीय जांच दल ने कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर निगम की टीम ने तत्काल दुकान को सील कर दिया। वहीं जलाल मीट शॉप (जसीडीह), बबलू मीट शॉप (बरमसिया) तथा कोरियासा और बैद्यनाथपुर में संचालित अन्य मीट दुकानों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। संबंधित दुकानदारों को भविष्य में आदेश का उल्लंघन नहीं करने की अंतिम चेतावनी भी दी गई।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे श्रावण मास के दौरान मेला क्षेत्र में पशु वध एवं मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी गोपनीय जांच अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी मांस-मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे नगर निगम के आदेशों का अक्षरशः पालन करें और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए राजकीय श्रावणी मेला को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं पवित्र बनाए रखने में सहयोग करें।

