अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अवैध कब्जा को उच्धेद कराने पहुंचे अंचल निरीक्षक और पुलिस बल बैरन लौटे

सुस्मित तिवारी

हिरणपुर (पाकुड़) जबरदाहा निवासी शमशेर मियां का दाग नंबर 583 जमाबंदी नंबर 58 को अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ के निर्देश पर उच्धेद कर दखल दिलाने के लिए प्रभारी अंचल निरीक्षक अनिल पहाड़िया लिट़्टीपाड़ा पुलिस पहुंची और निर्देशअंतिम चेतावनी देते हुए दुकान खाली करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि 80 के दशक में हटिया प्लॉट संख्या 582 का बंदोबस्ती दिया गया था, लेकिन छानबीन के बाद उक्त प्लॉट 583 निकला जो निजी जमीन है, जो जबरदाहा निवासी शमशेर मियां का निकला।

जानकारी मिलने पर शमशेर मियां ने शिकायत दर्ज कराएं फल स्वरूप 08/2021-22 के Evict.Appl No.11/2018-19 अंतिम आदेश के तहत जबरदाहा मिशन रोड में अधिकृत किए हुए कच्चे व पक्के 17 दुकानदारों को उच्धेद कराने के लिए लिट्टीपाड़ा अंचल निरीक्षक एवं पुलिस बल पहुंचे, परंतु दुकान जस का तस बने रहने और खुला रहने के कारण किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं हो पाई और अंतिम चेतावनी देते हुए चले गए, इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी अंचल निरीक्षक अनिल पहाड़िया ने बताया कि वस्तु स्थिति से उच्च पदाधिकारी को अवगत कराएंगे तत्पश्चात आदेशानुसार आगे की कार्रवाई होगी।*

जिन 17 दुकानदारों को खाली कराने का अंतिम नोटिस दिया गया वह निम्न हैं*गुलाम केवरिया, दिलीप सिंह, विजय आर्य उर्फ विनोद गुप्ता, हुकुम भगत, अनीस अंसारी, अलाउद्दीन शेख, विजय कुमार दत्ता, कैलाश भगत, रहीम अंसारी, शब्वीर अंसारी, इस्माइल अंसारी, महेश प्रसाद गुप्ता, उदय कुमार भगत, कलीमुद्दीन अंसारी, अब्दुल बारिक, रामजी भगत, रतन भंडारी है, जिसे अंतिम नोटिस दिया गया था।

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