जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ के पत्रांक 177 में खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय पाकुड़ ने हिरणपुर थाना में मामला दर्ज कराया है

सुस्मित तिवारी

हिरणपुर (पाकुड़): पत्थर चिप्स के अवैध परिवहन के विरुद्ध हिरणपुर थाना में जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ के पत्रांक 177 में खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय पाकुड़ ने हिरणपुर थाना में मामला दर्ज कराया है, एवं उचित कार्रवाई करते हुए हिरणपुर पुलिस ने चालक और सहसचालक को न्यायिक हिरासत में पाकुर जेल भेजा।

हिरणपुर थाना कांड संख्या 35/ 23 मैं खान निरीक्षक पिंटू कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुर के पत्रांक 177 में उल्लेख किया है कि वाहन संख्या W.B.59C 8604 बीते बुधवार थाना क्षेत्र के हिरणपुर- पाकुड़ पथ में रामनाथपुर के पास बिना परिवहन चालान के पत्थर चिप्स खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिस पर लगभग 800 घंन फुट स्टोन चिप्स भी लदा पाया एवं उसके चालक अजमाउल शेख उम्र 27 वर्ष, सहचालक अलीम शेख उम्र 19 वर्ष ग्राम जानकीनगर (चांचकी) मुफ्फसिल थाना पाकुड़ के निवासी हैं, *खनन पदाधिकारी के द्वारा बिना चालान के संबंध में चालक से पूछे जाने पर* चालक ने बताया कि मौजा सुराईडी मैं संचालित कसर मेसर्स लक्ष्मी गणेश स्टोन वर्क्स प्रोपराइटर अजय भगत अन्नपूर्णा कॉलोनी पाकुड़ से पत्थर से चिफ्स खरीद किया हूं, एवं उसके द्वारा खनिज से संबंधित परिवहन चालान नहीं दिया गया है।बताया गया है कि पत्थर एक लघु खनिज है एवं बिना परिवहन चालान के चिप्स का परिवहन झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 54 का उल्लंघन दंडनीय है,

साथ ही खान और खनिज अधिनियम 1957 धारा 4 (1)A का उल्लंघन एवं धारा 21 के साथ – साथ रूल्स 2017 नियम 9 तथा 13 का उलंघन दंडनीय अपराध है। जिसमें चालक, सहचालक एवं मेसर्स लक्ष्मी गणेश स्टोन के प्रोपराइटर अजय भगत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त पाकुर के निर्देशानुसार उक्त वाहनों के विरुद्ध 2017 के नियम 11 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।हिरणपुर थाना में इन्हीं रूल के तहत मामला दर्ज कर चालक एवं सहसचालक को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है ।

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