डब्लू० पी० डी०सी०एल० ने दलालों के सह पर पाकुड़ जिले के बेरोजगार को रोजगार नही देकर तामिल और तेलगु को दिया रोजगार
Ganesh jha
पाकुड़ ।डब्लू० पी०डी०सी०एल० के द्वारा कॉल ब्लॉक का उत्खनन कार्य हेतू बी० जी०आर० को नामित किया है परंतु इस एमओ डी के संबंधित कागज़ात भी खनन विभाग पाकुड़ के पास उपलब्ध नहीं हैं इस बात की जानकारी आर टी आई आवेदन करने के बाद प्राप्त हुई जो चौकाने वाले थे
पचवाड़ा कोल ब्लॉक की कहानी एम्टा जिसे हम पैनम कोल माइंस के नाम से परिचित है जिसके पट्टे रद्द होने के बाद डब्लू० पी० डी० सी० एल० और पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड यह दोनों ब्लॉक उदय हुआ और एम्टा के खनन कार्य बीच में ही पूरी तरह बाधित हुआ और इनके सारे बड़े बड़े पॉकलेन और अन्य गाडियां उसी स्थिति में पड़े रहे की इस एम्टा को पुनः यह कॉल ब्लॉक आवंटन मिलेंगी पर दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मत इसे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और डब्लू०पी० डी०सी० एल० ने इस खनन क्षेत्र के पट्टे को लेकर दावेदारी ठोक दी जिसमे एम्टा को झटका देकर डब्लू० पी० डी० सी०एल० और पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपना आधिपत्य जमाने में सफल रहा डब्लू० पी० डी०सी० एल० ने 2019 से बी० जी० आर० को उत्खनन हेतू एम०ओ० डी०नियुक्त कर दिया और उक्त कम्पनी के सारे पदाधिकारी, मजदुर, ड्राइवर, और ट्रांसपोर्टिंग सभी जगह पर उक्त बी० जी० आर० की टीम ने अपना कब्जा जमा लिया स्थानीय लोगों के ख्वाब टूट गए क्योंकि एक बेरोजगार के लिए रोजगार ही उनका भगवान हैं पर बी० जी० आर० अपना रोटी सेकता रहा और स्थानीय मजदूर की वाट लगा दी गई
उपायुक्त पाकुड़ के अनुपालन सुनिश्चित करने वाले शर्त एवं नियमों इस प्रकार हैं
पट्टेधारी को खनन कार्य की निगरानी के लिए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार योग्गता प्राप्त खनन अभियंता (माइनिंग इंजीनियर) अथवा भूतत्ववेता (जियोलॉजिस्ट) की नियुक्ती अनिवार्यत करनी होगी
आवेदक कंपनी को खान एवं खनिज (विकाश एवं विनियमन) अधिनियम 1957खनिज संरक्षण विकास नियमावली 1988 खनिज अधिनियम 1952 वन संरक्षण अधिनियम 1980 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (वाटर प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) अधिनियम 1974 एवं एयर (प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981 सिडुल ट्राइब एंड अन्य ट्रेडिशनल फारेस्ट डाइबलर्स (रिकॉग्निजेशन ऑफ फारेस्ट राइट एक्ट 2006(एफ आर ए अधिनियम एवं अन्य सु संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत शर्त/बंधेज/पत्र/आदेश/मार्ग दर्शन/निर्देश/अनुदेश/संकल्प/अधिसूचना आदि का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा एवं उनके तहत् तय माप दंड के अनुसार खनन कार्य करना होगा उपायुक्त पाकुड़ को यह भी अनुपालन करना था कि पट्टेधारी को रैयती भूमी के हस्तांतरण मे ज़िला मे लागू काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा भू अर्जन पूर्णवासन और पूर्णव्यवस्थपान एवं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013मे निहित प्रावधानों एवं खनिज समानुदान नियमावली 1960के नियम 72के अनुसार रैयतों की क्षति पूर्ति उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाना था इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ज्ञापांक 506/एम दिनांक 25/4/15 तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ दिलीप कुमार झा के पत्र में अंकित है की आवेदक पंजाब स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हिस्सेदार मेसर्स पैनम कोल माइंस थे जिनका स्वामिस्व मद में कुल 9999.91लाख बकाया है।