पाकुड़: पाकुड़ नगर परिषद अंतर्गत वार्ड न० 12 के सिंधीपाड़ा में नगरपालिका नियम को ताख पर रख हो रहा है कार्य,बताते चले की की नगरपालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी मकान को तोड़ने या तोड़ कर पुनः निर्माण हेतु सर्व प्रथम नगर परिषद द्वारा एनओसी प्राप्त किया जाता है। एवं नगर परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शा के अनुसार निर्माण कार्य किया जाता है। जबकि नगरपालिका अधिनियम के अनुसार मकान के चारों ओर अथवा नियमानुसार भूमि छोड़ी जाती है। जो कानूनी रूप से वैद्य है।परंतु इन नियमों का पालन न करना कानूनी कार्यवाही को आमंत्रित करती है। इसी बीच बताते चले की वंशराज गोप द्वारा नगरपालिका अधिनियम का पालन करने हेतु, नगर परिषद कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी को मौखिक रूप से जानकारी दी गई थी की, वार्ड न० 12 के सिंधीपाड़ा अंतर्गत प्लाट न० 2557 में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी जांच करते हुए नगर परिषद कार्यालय द्वारा भूमि के मालिक को दिनांक 14/11/2022 नोटिस किया गया। जिसमे निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश दिया गया। जिसकी ज्ञापन संख्या 1819 है। परंतु आज भी आज भी निर्माण कार्य प्रारंभ है। एवं बेखौफ होकर लगातार निर्माण कार्य कराया जाना नगरपालिका को मुंह चिढ़ा रही है। तो वही संबंधित पदाधिकारी इसको ठंडे बस्ते में डालने के प्रयास में लगे है।जिससे आम लोगो का कानून एवं नगरपालिका से विश्वास टूटता जा रहा है।
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