थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांस के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
आदिवासी एक्सप्रेस / संतोष कुमार दास
इटखोरी (चतरा): इटखोरी के बक्शा डैम में प्रतिबंधित पशु के तीन कटे हुए सिर फेंकने के मामले में थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने डीएसपी सुनील सिंह व अंचल अधिकारी सविता सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए महज चंद घंटों के भीतर इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव निवासी मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद इकराम के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने कुबूल किया है कि त्योहार के मौके पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी दी गई थी। कुर्बानी की बात गांव में फैल जाने और पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से कटे हुए सिरों को बक्शा डैम में फेंक दिया था। थाना प्रभारी ने जब आरोपी के घर पर छापेमारी की तो वहाँ से एक फ्रिज बरामद हुआ। जिसके भीतर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस छुपाकर रखा गया था। पुलिस मांस सहित फ्रिज को जब्त कर थाना ले आई है। रविवार को बक्शा डैम में प्रतिबंधित पशु के सिर तैरते मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। घटना से नाराज सैकड़ों ग्रामीण युवकों ने नगवां तुलबुल मार्ग के पास इटखोरी-चतरा मुख्य मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। जिससे वाहनों का आवागमन तकरीबन एक घण्टे तक बाधित रहा। इस घटना की जानकारी मिलते ही संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने आक्रोशित ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया जिसके बाद इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए और सड़क से जाम हटाया गया। परिणाम स्वरूप जाम हटने के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित छापेमारी कर दोनों आरोपियों को धर-दबोचा। आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के कार्यशैली के प्रति संतोष व्यक्त किया। इस संदर्भ में रंजीत रविदास पिता विराज रविदास ग्राम माधोपुर थाना इटखोरी जिला चतरा के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया इस संदर्भ में इटखोरी थाना कांड संख्या 70/26 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 303 (2)/299/3(5) एवं 12 (1) (2) (3) प्रतिबंधित गोवंशीय हत्या प्रतिषेध अधिनियम दर्ज करते हुए इस मामले का इटखोरी पुलिस के द्वारा 2 घंटे में उद्भेदन कर इस घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इस मौके पर इंसपेक्टर उमेश राम, अंचल अधिकारी सविता सिंह, थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर दुखी राम महतो, एएसाई विदेश पांडेय,भाजपा महामंत्री मृत्युंजय सिंह,टोनाटांड मुखिया बद्री यादव समेत अन्य उपस्थित थे।
