पटना जिले के अथमलगोला प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय करजान सुर्यपूरा में छात्रा साक्षी की पिटाई के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना (डीईओ) ने कड़ा कदम उठाते हुए आरोपी शिक्षक मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश जारी किया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना द्वारा पत्रांक-9360, दिनांक 14 जुलाई 2026 के तहत जारी आदेश के अनुसार, आरोपी शिक्षक मनीष कुमार ने कक्षा तीन की छात्रा साक्षी कुमारी की कथित तौर पर केवल इस बात पर बेरहमी से पिटाई कर दी थी कि उसने अपना रोल नंबर गलत बता दिया था। पिटाई इतनी गंभीर थी कि छात्रा की पीठ पर चोट के स्पष्ट निशान उभर आए थे।
घटना के बाद छात्रा की मां ने विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ गरिमा लोहिया (एसडीओ) के निर्देश पर आरोपी शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई थी।
अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोपी शिक्षक मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता मिलेगा। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।
