दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 14 और 25 फरवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और पत्नी राबड़ी देवी सहित आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की। वहीं ईडी को 25 फरवरी दोपहर दो बजे तक जांच के लिए दस्तावेज सौंपने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई के…
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