पॉक्सो अदालत ने बलात्कार और हत्या के मुजरिम को फांसी की सजा

विशेष संवाददाता द्वारा
धनबाद. धनबाद की पॉक्सो अदालत ने बच्ची के रेप और हत्या के मुजरिम को बुधवार यानी आज फांसी की सजा सुनाई है. तकरीबन 4 साल पहले बलात्कार और हत्या की यह वारदात पुटकी थाना क्षेत्र में हुई थी. फांसी दिए जाने का यह फैसला पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह ने दिया है.
5 साल की बच्ची से रेप और हत्या का यह मामला बच्ची की मां ने 29 अप्रैल 2018 को पुटकी थाने में दर्ज कराया था. दर्ज कराए गए केस के मुताबिक, 28 अप्रैल 2018 को पुटकी का रहनेवाला डब्लू मोदी 5 साल की बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे भोज खिलाने ले जा रहा है. काफी देर बाद जब डब्लू घर लौटा तो बच्ची उसके साथ नहीं थी. परिजनों ने जब बच्ची के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई. तब बच्ची के परिजनों ने उसकी खोज-खबर शुरू की. इस क्रम में उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि डब्लू को जैतूडीह जंगल की ओर जाते देखा था. उस वक्त उसके साथ बच्ची भी थी. तब बच्ची की मां ने पुटकी थाने में डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच की और जैतूडीह जंगल से बच्ची का शव बरामद कर लिया था.
स्पेशल पॉक्सो लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को डब्लू मोदी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह अदालत में पेश किए गए थे. बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया था. एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोग शाला में कराई गई थी. जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है

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