अवैध रुप से खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर का उत्खनन करने के मामले में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी ।


गणेश झा

पाकुड़:पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र के रद्दीपुर ओपी अंतर्गत अवैध रुप से खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर का उत्खनन करने के मामले में वादी सह जिला खनन पदाधिकारी पाकुड़ प्रदीप कुमार साह के टंकित शिकायत पर महेशपुर थाने में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थाने में दिए आवेदन में डीएमओ ने उल्लेख किया है कि महेशपुर अंचल के रद्दीपुर ओपी अंतर्गत मेसर्स साहिल स्टोन वर्क्स पार्ट 0 अली रेजा- गंगड्डा, दीजेन हेम्ब्रम – बलियापतरा द्वारा मौजा बलियापतरा, प्लॉट नंबर 395, 396 एवं 414, रकवा 4.63 एकड़ भूमि पर दिनांक 8/1/2020 से 10 वर्ष, गौतम सिंह – नीचू बाजार नलहट्टी (पश्चिम बंगाल) मौजा चांदपुर, प्लॉट नंबर 376 एवं 377 रकवा 2.07 एकड़ भूमि पर दिनांक 8/1/2020 से 10 वर्ष एवं पिंकु शेख रद्दीपुर द्वारा मौजा सुंदरपहाड़ी, प्लॉट नंबर 21, 22 एवं 28, रकवा 4.72 एकड़ भूमि पर दिनांक 8/1/2020 से 10 वर्षों के लिए खनन पट्टाधारित है। उपायुक्त पाकुड़ के आदेश के आलोक में गठित संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त पट्टों की प्रशाखीय मापी क्रमशः दिनांक 12/8/2022, 11/8/2022 एवं 13/8/2022 को की गई।

उक्त जांच प्रतिवेदन में पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के साथ-साथ खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर भी पत्थर उत्खनन किए जाने का उल्लेख है। पट्टा क्षेत्र से बाहर उत्खनन तथा प्रेषण झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 का उल्लंघन एवं नियम 54 के तहत दंडनीय अपराध है।

वादी सह जिला खनन पदाधिकारी पाकुड़ प्रदीप कुमार साह के टंकित शिकायत के आधार पर महेशपुर थाने में उपरोक्त चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ अवैध रुप से खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर का उत्खनन करने के आरोप में जेएमएमसीआर रूल 2004 की धारा 4/54 के तहत थाना कांड संख्या 27 / 23 दिनांक 12/2/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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