-खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ 14 दुकानदारों को
एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश
गिरिडीह। आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर आमजनों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त- सह- जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश के आलोक में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खोरीमहुआ अनुमंडल अंतर्गत घोड़थम्भा में सघन खाद्य सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान कुल 15 दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई। जांच अभियान के क्रम में 14 दुकानदारों को अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मिठाई दुकानदारों, पनीर विक्रेताओं एवं होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। दुकानदारों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमन्य खाद्य रंगों का ही उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित या हानिकारक रंगों के प्रयोग से बचें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशुतोष गहलौत ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस एक्ट 2006) तथा संबंधित नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पर्व-त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान जारी रखने की बात कही गई, ताकि आमजनों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके तथा जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच अभियान, 15 दुकानों का निरीक्षण
