रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने टंडवा थाना कांड संख्या -42/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी 08 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त गुप्तेश्वर पासवान, कन्हाई पासवान, उपेन्द्र पासवान, जयराम पासवान, राजकुमार पासवान, रंजीत पासवान, रंजन पासवान, विक्रमा पासवान, विशुनपुर टंडवा को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है आज इन सभी अभियुक्तों को भादंवि धारा -307/149,504/149 में दोषी ठहराया गया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 05/07/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मनोज पासवान विशुनपुर टंडवा ने 21/09/15 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तगण श्मशान घाट से अवैध रूप से बालु निकासी करते थे,हम ग्रामीणों ने 21/09/15 को विरोध किया तो गंडासा से मारकर बालेश्वर यादव,मधु यादव, दिलीप यादव बुरी तरह से घायल कर दिया था,इस वाद में आई ओ , डाक्टर सहित नौ गवाही हुए थे, नौ साल बाद पांच जुलाई को सज़ा सुनाई जाएगी।