एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट के आदेश पर सीएम प्रतिनिधि पर मुकदमा चलेगा

राजनीतिक संवाददाता द्वारा
रांची: झारखंड में साहिबगंज की महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के बाद वायरल ऑडियो को लेकर रांची की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने रांची के सिटी एसपी, साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार, रांची के एससी-एसटी थाना प्रभारी और पंकज मिश्र के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
इन आरोपियों में से एक पंकज मिश्र झामुमो के नेता हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है।
साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना की प्रभारी रहीं सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत बीते तीन मई को हुई थी। उनका शव सरकारी क्वार्टर में फंदे से झूलती मिली थी। रूपा तिर्की रांची की रहनेवाली थीं। घरवालों ने उनकी मौत को हत्या बताया था। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एकसदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था और हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी।
इधर, रूपा तिर्की के पिता द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान भी पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी।
रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उनके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पी.के. मिश्रा और एक शख्स का था। दूसरे ऑडियो में डीएसपी पी.के. मिश्रा ने कथित रूप से रूपा तिर्की के लिए गाली और अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी ऑडियो के आधार पर पद्मावती उरांव ने पंकज मिश्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। अब एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आरोपी पंकज मिश्र के अलावा रांची के सिटी एसपी, साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार और रांची के एससी-एसटी थाना प्रभारी के खिलाफ केस करने का आदेश दिया है।

 

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