विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट रायपुर पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को गांजा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए कुल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है.सभी दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.
पहला मामला थाना धरसींवा क्षेत्र का है, जहां 11 सितंबर 2022 को सिलतरा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने राहुल उर्फ आशीष द्विवेदी,अमन शुक्ला और विनित द्विवेदी को गिरफ्तार किया था. तीनों के कब्जे से कुल 14 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषसिद्ध पाया.
वहीं दूसरा मामला थाना आरंग का है. 29 जनवरी 2023 को पंधी मोड़ के पास पुलिस ने परसराम साहू और संदीप साहू को पकड़ा था.इनके संयुक्त कब्जे से 5 किलो गांजा जब्त किया गया था. अभियोजन ने न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर मामला संदेह से परे प्रमाणित किया.
न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपियों के प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं बरती जा सकती. साथ ही जब्त गांजा के विधिसम्मत नष्टीकरण तथा प्रकरण में जप्त वाहन की राजसात कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. यह जानकारी विषेश अभियोजन के के चंद्राकर ने दी और उन्होंने क्या कहा देखिये..
