रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने रिसियप थाना कांड संख्या -37/11, एसटीआर -319/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को एक बच्चे के हत्या करने और छिपाने में दोषी करार दिया है,लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त सुरेन्द्र मेहता गडरा रिसियप को भादंवि धारा -364,302/201
में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 20/07/26 निर्धारित किया गया है अभियोजन की ओर से 12 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक सूचक गडरा गांव के महेंद्र मेहता ने 17/06/11 को अभियुक्त पर नाबालिग लडके विवेक कुमार का अपहरण का आरोप लगाया था जिसकी तीन माह बाद सिंचाई नहर से लाश बरामद हुई थी, परिजनों ने शर्ट, बेल्ट और दांत से मृत बच्चे की पहचान किये थे, सूचक काअभियुक्त से पूर्व ज़मीनी विवाद था।
औरंगाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला: बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाला आरोपी सुरेंद्र मेहता दोषी करार
