संवाददाता द्वारा रांची :रांची के एडिशनल कलेक्टर (एसी) और पूर्व नगड़ी सीओ की संपत्ति की जांच एसीबी करेगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. अदालत ने वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक पूर्व नगड़ी सीओ और रांची एसी के पद पर रहे अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा. उक्त अवधि में इन दोनों पद पर रहे अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना. अदालत के आदेश की…
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