नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज 

रांची/19. जून को सुबह सुबह राची पुलिस को डायल 112 के द्वारा सूचना मिली कि ओरमांझी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम आनंदी, नयाटोली में नाबालिग लड़की जख्मी अवस्था में पडी है। प्राप्त सूचना के सत्यापन के क्रम मे महिला पुलिस पदाधिकारी एंव पुलिस कर्मियों के साथ पहुँचकर जख्मी नाबालिग लडकी को ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिस्का, रांची ले जाया गया। वहाँ के चिकित्सको के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज हेतु रिम्स अस्पताल, राँची रेफर किया गया। जिसे पुलिस के द्वारा ईलाज हेतु रिम्स राँची ले जाया गया। इसके बाद इसके परिवार के बारे में पता लगाने में करीब पाँच घंटे का समय लगा तत्पश्चात उसकी माँ अनिता देवी को पुलिस के द्वारा रिम्स राँची लाया गया और उनका फर्दबयान महिला थाना के पु०अ०नि० सरोज बिरूआ के द्वारा दर्ज किया गया। जिसमें पीडिता ने अपना उम्र करीब 15 वर्ष पिता- स्व० कुंदन ठाकुर  केन्दुवाटोली पाल के घर में किरायेदार, थाना- बी०आई०टी० मेसरा ओ०पी०, जिला-राँची बतायी। फर्दबयान के आधार पर ओरमांझी थाना कांड सं0- 82/24, दिनांक-

19.06.2024, धारा 366 (A)/376 (D) (A) भा०द०वि० एंव 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई एव त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया।उपरोक्त कांड की गंभीरता को देखते हुए यरीय पुलिस अधीक्षक , राँची के द्वारा  रणवीर सिंह पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली, के नेतृत्व में एक एस०आई०टीम का गठन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक  के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के कुशल नेतृत्व में कठिन परिस्थितियों एवं गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए उक्त टीम के द्वारा करीब एक सप्ताह तक गहन अनुसंधान एव छापामारी की गयी तथा लाभदायक सूत्र प्राप्त होने पर इस कांड में दो अप्राथमिकी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिग लडकी के अपहरण एंव बलात्कार में प्रयोग किये गये सफेद रंग का स्विफ्ट डिजायर कार तथा अभियुक्तों का कपडा, अभियुक्त सुबोध कुमार जयसवाल का आधार कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस जप्त किया गया, दोनो गिरफ्तार अभियुक्तो ने इस अपहरण एंव सामूहिक बलात्कार की घटना में अपनी-अपनी संलिप्तता स्वीकार किये है।

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