रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय में एडिजे चार न्यायधीश आनन्द भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -39/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए हत्या के जुर्म में पांचों अभियुक्तों को भादंवि धारा -302 में उम्रकैद की सजा और सभी अभियुक्तों को बीस – बीस हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कठोर कारावास होगी, एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय चौधरी,संजू चौधरी तेजपुरा को 11 सितम्बर को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था अन्य तीन अभियुक्त गबुदन चौधरी, गोलु चौधरी, टुनु चौधरी तेजपुरा पूर्व से ही जेल में बंद हैं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंतेश कुमार तेजपुरा ने 13/02/20 को प्राथमिकी में बताया था कि पांचों अभियुक्तों ने मिलकर सामुदायिक भवन ओबरा के पास सूचक के भाई सुनील कुमार उर्फ विदेशिया को चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया था शोर-शराबे के आवाज सुनकर सुचक घटनास्थल पहुंचे तो अभियुक्तों को भागते हुए सुचक ने देखा था
तब घायल भाई को ग्रामीणो के सहयोग से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर ले गए जहां इलाज शुरू होते ही सुनील कुमार उर्फ विदेशिया की मृत्यु हो गई थी, घटना के पीछे के कारण पूर्व में हुई झगड़ा बताया गया था।