सात साल पुराने मामले में केजरीवाल के दो विधायक दोषी करार

दिल्ली व्यूरो
नई दिल्ली :आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दिल्ली की MP/MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2015 के एक मामले में ये फैसला सुनाया गया। 21 सितंबर को कोर्ट दोनें पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा तय करेगी। अपने 149 पेज के फैसले में विशेष अदालत ने माना दोनों विधायकों की मौजूदगी में दंगा हुआ और पुलिस वालों पर हमला भी। ये मामला बुराड़ी पुलिस थाने का है।
दोषी करार दिए गए आप विधायकों में अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। उनके साथ 15 और लोगों को भी दोषी माना गया। केस के मुताबिक विधायकों की शह पर लोगों ने बुराड़ी पुलिस थाने के सामने जमघट लगाकर हुड़दंग मचाया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जवानों पर हमला किया गया।
स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने फैसले में कहा कि अखिलेश और संजीव झा ने भीड़ को उकसाया। उसके बाद ही पुलिस पर हमला किया गया। कोर्ट का कहना था कि उनके कहने पर ही भीड़ हिंसक हुई थी। जज ने कहा कि पुलिस ने अपने इस आरोप को सही साबित कर दिया है।
कोर्ट ने विधायकों समेत 17 लोगों को दंगा करने, सरकारी कर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने, उन पर हमला करने और गलत तरीके से भीड़ जमा करने के आरोप में दोषी माना। इन लोगों पर सरकारी संपत्ति को डैमेज करने और धमकाने का भी आरोप था।
स्पेशल जज का कहना था कि मामले में पेश गवाह अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि दोनों विधायक मौके पर मौजूद थे। वो न केवल भीड़ की अगुवाई कर रहे थे बल्कि हिंसा भी कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने भीड़ को उकसाया और फिर पुलिस को सबक सिखाने के लिए हिंसा भी कराई। इस मामले में 10 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी भी किया गया।

पुलिस के मुताबिक ये मामला 20 फरवरी 2015 का है। घटना तब हुई जब भीड़ ने बुराड़ी थाने में बंद दो लोगों को छोड़ने की मांग की। पुलिस का कहना है कि वो लोगों को समझा रही थी लेकिन तभी दोनों विधायकों ने वहां आकर भीड़ को उकसा दिया।

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