मुजफ्फरपुर महापाप मामले में चर्चा में आईं बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. मंजू वर्मा को यह जमानत आर्म्स एक्ट के मामले में मिली है. पटना हाईकोर्ट ने मामले की जांच ख़त्म होने और चार्जशीट दायर होने के बाद यह फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए और उनके महिला होने का ख़याल करते हुए जमानत दी है.
बता दें कि मंजू वर्मा का यह मामला आर्म्स एक्ट से संबंधित है. इसी मामले में आज मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. वर्मा बीते साल 20 नवंबर से जेल में हैं.
इससे पहले इसी साल 2 जनवरी को बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. आर्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा बेगूसराय जेल में बंद हैं. पिछले दिनों बेगूसराय कोर्ट में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की पेशी हुई थी. कोर्ट में पेशी के दौरान मंजू वर्मा ने मीडिया से कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. वह कमजोर वर्ग से हैं और एक औरत हैं इसलिए उन्हें 4 माह से प्रताड़ित किया जा रहा है.
मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित शेल्टर होम कांड के सिलसिले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मंजू वर्मा के बेगूसराय जिला स्थित आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाने में केस दर्ज किया गया. इसके बाद ही वे फरार हो गयी थीं. बाद में उन्होंने 20 नवंबर 2018 को बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल न्यायालय में समर्पण किया था.