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Birsa Times

जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर 1.69 करोड़ की कथित ठगी मामले में पचंबा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर 1.69 करोड़ की कथित ठगी मामले में पचंबा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

गिरिडीह। जमीन‑मकान बेचने के धोखे में कुल ₹1,69,67,001 की कथित ठगी करने के आरोप में पचंबा थाना ने गुरुवार देर शाम आरोपी अनूप कुमार राय को जमुआ के टीकामघा से उसकी कार सहित दबोच लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले को लेकर शिकायतकर्ता कृष्णानगर निवासी राजीव रंजन का कहना है कि उन्होंने तीन साथियों के साथ मकतपुर बरगंडा स्थित श्यामकुंज के पास 19 जून 2022 को संपत्ति खरीदने का एग्रीमेंट किया था, कुल मूल्य ₹2.25 करोड़ तय हुआ था और पहले ₹51 लाख एडवांस दिया गया। बाद में अलग‑अलग किस्तों में आरोपी को कुल ₹1,69,67,001 भुगतान किए गए। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 10 दिसंबर 1976 की दर्ज वसीयत दिखाकर संपत्ति पर अपना दावा जताया, जबकि उसके जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 22 जुलाई 1978 दर्ज है। यानी वसीयत आरोपी के जन्म से पहले की दिखाई गई, जिससे ठगी की शक्ल बनती है। जांच में यह भी पता चला कि उसी संपत्ति का एक एग्रीमेंट पहले से रामदेव सिंह के नाम का था और मामला नगर थाना व एसडीएम कोर्ट में लंबित है। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर झारखंड सहित अन्य राज्यों में 40 से ज्यादा धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं और इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

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