नई दिल्ली ,09 जुलाई (आरएनएस)। खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य पंजीकरण श्रेणी में रखा गया है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के तहत आईएसआई मार्क लगाना जरूरी होता है, इसी के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), गाजियाबाद शाखा कार्यालय के शाखा प्रमुख श्री कुमार अनिमेष जी के नेतृत्व में गठित अधिकारियों की एक टीम ने 5 जुलाई, 2024 को दुकान संख्या C- 109, टॉय जॉय, प्रतीक ग्रांड सिटी वॉक कार्नेशिया, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद में एक प्रवर्तन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पाया गया कि दुकान में इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक खिलौनों का, भंडारण और बिक्री किया जा रहा था। खिलौने IS 15644:2006 और IS 9873 :2019 part 1 के अनुसार बीआईएस प्रमाणित नहीं थे, जो खिलौनों (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1)(ए) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दुकान से मिले 100 से अधिक खिलौने को जब्त कर सुपरदारी में रखा गया है और साक्ष्य के रुप में कुछ खिलौने अपने साथ शाखा ले गए। इस अपराध के लिए माननीय न्यायालय में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।इस छापेमारी में भारतीय मानक ब्यूरो गाज़ियाबाद शाखा के संयुक्त निदेशक श्री नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक श्री हरिओम मीणा, ग्रेजुएट इंजीनियर श्री राहुल कुमार, राजू प्रजापति, सूरज कुमार शामिल थे, जिन्हें गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की सहयोग मिला और सबके प्रयास से छापामारी सफल रही। अंत में शाखा प्रमुख ने बताया कि गाज़ियाबाद शाखा द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियान से उपभोक्ता जागरूक और सजग हुए हैं, और किसी भी तरह की ठगी या अनिवार्य लाइसेंस के उलंघन की शिकायत करते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो सभी उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर ऐप (मोबाइल एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बीआईएस प्रमाणित अनिवार्य उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके और यह भी अनुरोध किया जाता है कि खरीद से पहले बीआईएस केयर एप या वेबसाइट http://www.bis.gov.in पर जाकर उत्पाद पर आईएसआई मार्क की वास्तविकता की जांच करें। नागरिकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें ऐसा कोई मामला नज़र आए, जहाँ अनिवार्य उत्पाद बिना BIS प्रमाणन के बेचे जा रहे हों, या जहाँ किसी उत्पाद पर ISI मार्क का दुरुपयोग हो रहा हो, तो इसकी सूचना BIS care app या gzbo@bis.gov.in पर ई-मेल द्वारा भी की जा सकती हैं। ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाएगा। बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा, जो अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता , गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 के अंतर्गत आता है।
Related posts
-
NIFTEM-K को IITs और MIT की तर्ज़ पर एक शैक्षिक गुणवत्ता केंद्र में परिवर्तित करना- डॉ ओबेरॉय
4 मई, सोनीपतभारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और... -
“चंपारण मटन” फिल्म के स्टार कलाकार दिल्ली में विशेष फिल्म स्क्रीनिंग मे हुए शामिल
बिहार फाउंडेशन ने बिहार सदन में ऑस्कर नामांकित “चंपारण मटन” फिल्म की स्क्रीनिंग की मेजबानी की,... -
निचीतपुर स्टेशन की मांग को लेकर दीपनारायण सिंह ने रेल मंत्रालय को पत्र सौंपा।
नई दिल्ली : जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने...