विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल में अभय मिश्रा ने बैंक खातों से अवैध निकासी की

शिक्षा प्रतिनिधि द्वारा
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रामकृष्ण मिशन की ओर से संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल के स्कूल प्रबंधन समिति के मामले पर सोमवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश से नियुक्त प्रशासक रिटायर्ड जस्टिस एन एन तिवारी को डेढ़ लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश दिया . जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान चयनीत प्रबंधन समिति को टेक ओवर नहीं करने दिये जाने पर चिंता जतायी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुकृत भट्टाचार्य के द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को निष्पादित कर दिया. प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अभय मिश्रा पर अवमानना वाद चलाये जाने का आदेश पारित करने का आग्रह किया था. सुकृत भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. अदालत ने सोमवार को यह निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक जस्टिस एनएन तिवारी स्कूल के प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे. झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विवेकानंद स्कूल के पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक, एक्सीस बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप लगाया था. आरोप के मुताबिक नयी प्रबंधन कमेटी जो निर्वाचित कमेटी थी, उसे पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज अभय मिश्रा की कमेटी नहीं सौंप रही है और बैंक खातों से अवैध निकासी की गयी है

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