थाना प्रभारी ने कहा की पुलिस को इश्तहार चिपकाने का आदेशमिला वारेंट नही मिला है पाकुर न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी एवं उनकी पत्नी नई मा बीवी उनके विरुद्ध 341 323 324 504 एवं 34 भारतीय दंड विधान की धारा अंतर्गत प्रखंड हिरणपुर थाना कांड संख्या 625 एवं 10 का मुकदमा हुआ था उक्त शहाबुद्दीन अंसारी एवं उनकी पत्नी को न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा न्यायालय से सजा प्राप्त हुई थी शहाबुद्दीन अंसारी ने जिला जज सजा माफ करने के लिए अपील किया गया था लेकिन उसकी सजा माफ नहीं हुई पाकुड़ न्यायालय द्वारा हिरणपुर थाना को नोटिस भेजा गया आरोपी को हाजिर करने के लिए परंतु थाना द्वारा उसे न्यायालय में हाजिर नहीं किया गया मोहम्मद सुलेमान अंसारी ने एसपी पाकुर को उसके विरोध में 22 9 2022 शिकायत किया कि शहाबुद्दीन अंसारी एवं उनकी पत्नी को न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त हुई है उन्हें गिरफ्तार करने की कृपा की जाए प्रथम पक्ष मोहम्मद सुलेमान अंसारी ग्राम बरतला थाना हिरणपुर का रहने वाला है सजा प्राप्त आरोपी शहाबुद्दीन अंसारी एवं उनकी पत्नी पर कार्यवाही नहीं होने पर उक्त आशय की सूचना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह को बताया तथा उसका प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक महोदय रांची पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय संतालपुर ना दुमका आयुक्त महोदय संथाल परगना दुमका उपायुक्त महोदय पाकुड़ तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली को डाक द्वारा गिरफ्तार करवाने हेतु शिकायत पत्र भेजा गया है उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पर थाना का वरदहस्त प्राप्त है।
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