रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायलय में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने एसटीआर -206/01, मुफ्फसिल -452/2000 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को सज़ा सुनाई है लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायलय ने
अभियुक्त नवलाख यादव बेला को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है और आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विशुनदेव यादव बेला ने 29/10/2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरा छोटा भाई बबन यादव रात 09 बजे खेत में पानी पटा रहा था तब नवलाख यादव ने बबन यादव को शस्त्र से गोली मारकर हत्या कर दिया था , कोर्ट द्वारा वाद निर्णय पर 01/07/26 को नवलाख यादव बेला को इस वाद में दोषी करार दिया गया था और जेल भेज दिया गया था,अन्य अभियुक्त
महेंद्र यादव, योगेन्द्र यादव और लालदेव यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया था।
हत्या के आरोपी अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
