सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव की निर्मम हत्या मामले में अदालत का फैसला, दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

धनबाद : सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव की निर्मम हत्या मामले में प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने आज दो आरोपी कैलाश धिक्कार और विक्की वर्मा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में कुल नौ आरोपी बनाए गए थे. जिसमें 7 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं. कुल 11 लोगों की गवाही अदालत में हुई. एफएसएल रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की गई.लोक अभियोजक ने बताया कि 31 जुलाई 2023 को झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर के रहने वाले धनंजय यादव की घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई थी. चाकू से कुल 56 वार उसके शरीर और गर्दन पर किए गए थे. गोली भी मारी गई थी. जिसमें उसकी मौत हो गई थी. मृतक की बहन एना कोलियरी के रहने वाली मीना देवी की शिकायत पर झरिया थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.कैलाश धिक्कार, विक्की वर्मा और रामबाबू धिक्कार समेत कुल नौ आरोपी बनाए गए थे. अदालत ने कैलाश धिक्कार और विक्की वर्मा को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. रामबाबू धिक्कार समेत कुल 7 आरोपी इस मामले में अब भी फरार चल रहें हैं.चहार दीवारी फांदकर आरोपी घर में दाखिल हुए थे. आरोपियों ने अंदर के कमरे का दरवाजा खुलवाया. धनंजय की पत्नी पूनम देवी दरवाजा खोलकर बाहर निकलीं. जिसके बाद पिस्टल के दम पर उसे बंधक बना लिया गया था. पत्नी और दोनों बेटियों को भुजाली से मौत के घाट उतारने की बात कह रहे थे. जिसके बाद धनंजय ने खुद को सरेंडर कर दिया. पत्नी और बच्चों के सामने ही भुजाली से कई वार धनंजय के ऊपर किए गए थे. उसे गोली भी मारी गई थी. जाते जाते बम भी फेंका गया, लेकिन वह ब्लास्ट नहीं किया था.सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव और रघुकुल समर्थक रामबाबू धिक्कार के दोनों गुटों के बीच पिछले सात सालों से अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर आपस में विवाद चल रहा था. 19 जनवरी 2023 को झरिया सिंह नगर गुलगुलिया पट्टी में धनंजय यादव और रामबाबू धिक्कार गुट के बीच खूनी संघर्ष की घटना घटी थी. जिसमें निरंजन तांती की हत्या हुई थी. 6 महीने बाद ही फिर धनंजय की हत्या कर दी गई. धनंजय यादव और निरंजन तांती दोनों सिंह मेंशन समर्थक हैं.

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