अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शिश महमद शेख और विशु शेख को गाली गलौज, मारपीट और हत्या के मामले में सजा सुनाई
सुस्मित तिवारी
पाकुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने हत्या के एक मामले में शिश महमद शेख और विशु शेख उर्फ वाणी इजराईल (सहोदर भाई) को सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल एक लाख साठ हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को क्रमशः एक साल, 6 माह एवं 3 माह जेल में ही रहना पड़ेगा। यह मामला कचरा फैंकने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें बमबाजी हुई और पड़ोस के अनरुल शेख की पत्नी रोमिसा बीबी की मौत हो गई थी।