रिपोर्ट- प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद/ व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 ने उत्पाद थाना कांड संख्या-1130/20, टी आर-217/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त वसीम अकरम पता मानगो आजादनगर, जमशेदपुर और मो इस्लाम को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा-30 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दोनों को 8 साल की सजा सुनाई है और दो-दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। इससे पूर्व अभियुक्तों को उपरोक्त घटना में दोषी करार देते हुए 19/06/24 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 06/11/20 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त तिथि कुटुम्बा के एरका चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। एक सफेद रंग का टाटा पीकअप के चालक वसीम अकरम और मो इस्लाम को 2100 लीटर अवैध स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया गया था।