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गोहपारू पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

गोहपारू पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

शहडोल से राजेश कुमार यादव

शहडोल पुलिस – थाना गोहपारू पुलिस को एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 28 अप्रैल 2026 को फरियादी (निवासी थाना गोहपारू क्षेत्र) ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट

दर्ज कराई कि दिनांक 27 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात उनकी 14 वर्षीय नाबालिगबालिकाघर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन और रिश्तेदारी में पता लगाने के बाद भी जबबालिकाका कोई सुराग नहीं मिला, तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका पर थाना गोहपारू में अपराध धारा 137(2) बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं दस्तयाबीः- मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करते हुए एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31 मई 2026 कोबालिकाको ग्राम बेल्ली तिराहा से सकुशल दस्तयाब किया गया।

महिला पुलिस अधिकारी एवं माननीय न्यायालय के समक्ष कराए गएबालिकाके बयानों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकरबालिकाका अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म (बलात्कार) की घटना को अंजाम दिया गया। बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 64, 65(1), 64(2) (एम), 127(4), 96 बी.एन.एस. एवं 3/4, 5एल/6 पाक्सो (POCSO) एक्ट का इजाफा किया गया।

आरोपी की गिरफ्तारीः-अपराध दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा लगातार पता-तलाश करते हुए दिनांक 09 जून 2026 को आरोपीलवकुश बैगा (उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी पलसऊ, थाना गोहपारू) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सराहनीय भूमिकाःउक्त कार्यवाही मेंनिरीक्षक राजकुमार मिश्रा (थाना प्रभारी, गोहपारू), सहायक उपनिरीक्षक (सउनि.) भागचन्द, प्रधान आरक्षक (प्र.आर.) अमृतलाल प्रजापति, आरक्षकअजीतकुमार यादव, आरक्षकदीपक साहूकी सराहनीय भूमिका रही।

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