महिलाओं के मनाेबल काे अागे बढ़ाने यानी महिला सशक्तीकरण के तहत दाेनाें विधानसभाअाें में दाे-दाे बूथ की कमान महिलाओं संभालेंगी। इन मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी, दंडाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी व कर्मी महिलाएं हाेंगी।
इस बूथ का नाम ऑल वीमेन बूथ रखा गया है।गुरुवार काे हिंदी भवन में महिला पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी काे संबाेधित करते हए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि अापके प्रभाराधीन मतदान केंद्रों की कार्यवाही काे नियंत्रित करने के लिएअापकाे संपूर्ण कानूनी शक्तियां प्रदान की गयी है। अपने मतदान केंद्र पर स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराना अापका प्रमुख कर्तव्य है। मतदान केंद्र पर कर्मियाें की संख्या कम है ताे सेक्टर पदाधिकारी, जाेनल पदाधिकारी काे तुरंत सूचना दें। यदि सुरक्षित कर्मी उपलब्ध नहीं है ताे स्थानीय मतदान अधिकारी काे नियुक्त कर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में इसका उल्लेख करें।
अगर काेई मतदान अधिकारी या कर्मी अनुपस्थित है ताे उनके विरूद्ध धारा 134 आरपीसी अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई हाेगी। इसमें माैके पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग मोईजुद्दीन, नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग सुवीर रंजन, नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग सुधीर कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी व महिला ट्रेनर उपस्थित थे।